ग्राम दशरंगपुर में तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से तीन व्यक्तियों की हुई थी मृत्यु, 04 आरोपी को रायगढ़ के उड़ीसा बार्डर से पकड़ा गया
जानबुझकर तेज एवं लापरवाहीपुर्वक वाहन चलाकर विपरीत दिशा मे गाड़ी चलाकर 03 व्यक्तियों की मृत्युकारित करने पर सदोष मानव वध की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 04 आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

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*जरहागांव/दशरंगपुर:-* ग्राम दशरंगपुर, जिला मुंगेली में मुख्य मार्ग पर दिनांक 15.10.2026 को सुबह लगभग 06.00 से 06.15 बजे, एक सफेद रंग की महिंद्रा वीरों क्रमांक डब्ल्यूबी 25 जेड 5623 के अज्ञात चालक द्वारा जानबुझकर तेज गति एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े तीन व्यक्तियों को टक्कर मार दी गई, टक्कर के बाद तीनों व्यक्ति वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, इस दुर्घटना में अधीनदास मोहले उम्र 65 वर्ष निवासी दशरंगपुर, बल्लू बघेल उम्र 56 वर्ष निवासी दशरंगपुर एवं गंगाराम टंडन उम्र निवासी भाठापारा (रेहुंटा) मुंगेली की मृत्यु हो गई।
मर्ग जांच के दौरान मृतकों के परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन लिए गए एवं घटनास्थल का बारिकी से जांच में यह तथ्य सामने आया कि वाहन चालक के द्वारा यह जानते हुये कि इस तरह गाड़ी चलाऊंगा तो किसी की शारीरिक क्षति या मृत्यु हो सकती है फिर भी महिंद्रा वीरों के चालक ने गलत दिशा मे वाहन को खतरनाक तरीके से चलाते हुए तीनों व्यक्तियों को टक्कर मारने से गंभीर चोट आने पर तीनों का मृत्यु हुआ है, मर्ग जांच पर सदोष मानव वध की धारा 105 बीएनएस एवं 184 एमव्ही एक्ट की धारा सदर का अपराध पाये जाने से थाना जरहागांव मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
मामले मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना जरहागांव पुलिस द्वारा साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई।
प्रकरण मे पतासाजी दौरान आरोपियों का रायगढ़ से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की ओर भागकर जा रहे थे, जिस पर तत्काल साइबर सेल एवं थाना जरहागांव की पुलिस टीम रवाना की गई और रायगढ़ पुलिस की साइबर टीम से सहायता लेकर उक्त वाहन क्रमांक महिंद्रा वीरों क्रमांक डब्ल्यूबी 25 जेड 5623 को रायगढ़ के उड़ीसा बार्डर मे रोककर चालक एवं 03 साथी को हिरासत में लेकर थाना जरहागांव लाकर पुछताछ करने पर दिनांक 14.10.2026 को बकरी खरीदने मुंगेली छत्तीसगढ़ आ रहे थे कि दिनांक 15.10.2026 को सुबह दशरंगपुर पहुंचे थे कि महिंद्रा वीरों को नबजीत दास चला रहा था एवं साथी अनंता विश्वास, कानु विश्वास एवं सौरव मल्लिक गाड़ी मे बैठे थे और सुबह मेन रोड खाली होने से साथी अनंता विश्वास, कानु विश्वास एवं सौरव मल्लिक के द्वारा बहुत तेज वाहन चलाने बोलने पर वाहन चालक नबजीत के द्वारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर विपरीत दिशा मे ले जाकर तीनों व्यक्तियों को ठोकर मारने से गंभीर चोट आने पर मृत्यु होने से वाहन को लेकर फरार हो गये, घटना के बाद वाहन में लगे खून के निशान साफ करने तथा पहचान छिपाने के उद्देश्य से वाहन के स्वरूप में बदलाव करने बोनट को तोड़कर फेंक दिया गया जिस पर प्रकरण मे धारा 238 क, 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर धारा सदर का अपराधकारित करना पाये जाने एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी वाहन चालक नबजीत दास से घटना में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो वाहन क्रमांक डब्ल्यूबी 25 जेड 5623 को जप्त कर आरोपी (1) वाहन चालक नबजीत दास पिता स्व. परेश दास उम्र 24 वर्ष (2).अनंता विश्वास पिता कानु विश्वास उम्र 31 वर्ष (3) कानु विश्वास पिता स्व.अनिल उम्र 57 वर्ष तीनों निवासी कंकपुल कलंगढ़, थाना अशोकनगर जिला नार्थ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) (4).सौरव मल्लिक पिता गौतम उम्र 30 वर्ष निवासी तरून पल्ली, परगना पश्चिम बंगाल को दिनांक 16.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 17.10.2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में दिव्यकांत पाण्डेय (थाना प्रभारी जरहागांव), उपनिरी. सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी (प्रभारी साइबर सेल), प्र.आर. देव डिन्डोरे, आर.अतुल सिंह, राहुल यादव, प्रवीण मिश्रा एवं रायगढ़ साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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