➡️ 6 दिन में अंधे कत्ल का खुलासा – ग्राम उमरिया में 26-27 सितंबर की दरम्यानी रात हुई वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या के मामले में पथरिया पुलिस ने 6 दिन के भीतर विधि से संघर्षरत बालक को लिया गया हिरासत मे, किया गया विधिवत कार्यवाही
➡️ 500 रुपये के लिए हत्या – विधि से संघर्षरत बालक (नाबालिग) ने अपना मोबाईल गिरवी छुड़ाने के लिए मृतिका से 500 रुपये मांगे, पैसा न देने पर गुस्से में हंसिया से की हत्या।
➡️ *विधि से संघर्षरत बालक अभिरक्षा में – घटना के समय पहने कपड़े जप्त कर बालक को किशोर न्याय बोर्ड मुंगेली के समक्ष पेश कर पृृथक से बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल*
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मुंगेली:- दिनांक 27.09.2026 को प्रार्थिया दिव्या भारती पिता दशवंत भारद्वाज उम्र 33 वर्ष साकिन अमोरा, थाना जरहागांव द्वारा चौकी साकेत में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम उमरिया उसकी मौसी सोनकलिया बाई डहरिया की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक 26.09.2026 एवं 27.09.2026 की दरम्यानी रात गला रेत कर हत्या कर दी गई है। सूचना पर चौकी साकेत/थाना पथरिया पुलिस के द्वारा ग्राम उमरिया मृतिका के घर मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही कर मर्ग जांच पर से हत्या का अपराध घटित होना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दिनांक 28.09.2026 को थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 242/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये हत्या के अज्ञात आरोपी को ज्ञात कर यथाशीघ्र विधिवत् कार्यवाही हेतू राजपत्रित अधिकारियोे एवं थाना पथरिया एवं चौेकी साकेत प्रभारी को निर्देशित किया गया जिसके परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक डॉ.प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविन्दर सिंह के नेतृत्व मे थाना पथरिया, साइबर सेल, चौकी साकेत की पुलिस टीम गठित कर अलग – अलग पहलुओं मे विवेचना प्रारंभ किया गया।
*विवेचना पतासाजी:-* अंधे-कत्ल के मामले मे विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा बेसिक पुलिसिंग करते हुये प्रार्थी एवं परिजनों एवं आसपास के लोगों का विस्तृत कथन लेखबद्ध किया गया, तथा बारिकी से घटनास्थल निरीक्षण,एवं फारेन्सिक, तकनीकी साक्ष्य तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि घटना मृतिका के ही गांव के एक विधि से संघर्षरत बालक द्वारा कारित की गई है। सूचना पर उक्त बालक को उसके पिता/संरक्षक के साथ गांव के पंचायत भवन के पास तलब कर गवाहों के समक्ष मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई बालक ने बताया कि गिरवी रखे मोबाईल को छुड़ाने के लिए उसने मृतिका सोनकलिया बाई (पारिवारिक दादी) से 500 रुपये मांगे थे, मृतिका द्वारा पैसा न देने पर गुस्से में आकर उसने हंसिया से मृतिका के गले पर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी।
*जप्ती/विधि से संघर्षरत बालक न्यायालय पेश:-* विधि से संघर्षरत बालक की निशानदेही पर घटना के समय पहने गये कपड़े टी-शर्ट एवं जींस फूल पैंट उसके घर से बरामद कर प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से दिनांक 03.10.2026 को सामाजिक पृष्ठभूमि पत्र तैयार कर विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा मे लेकर माननीय किशोर न्यायालय बोर्ड मुंगेली के समक्ष पेश कर पृथक से बाल संप्रेषण गृह मे दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही मे निरी. पवन देवांगन (थाना प्रभारी पथरिया), उपनिरी. सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी (प्रभारी, साइबर सेल), सउनि रोशन टण्डन, प्र.आर.यशवंत डाहिरे, नोखेलाल कुर्रे, नरेश यादव, रवि जांगड़े, प्रकाश साहू आर. भेषज पाण्डेकर, राहूल यादव, राकेश बंजारे, गिरीराज सिंह, अतुल सिंह, हेमसिंह, महेन्द्र सिंह, राहुलकांत कश्यप, रामकिशोर कश्यप, जितेन्द्र सिंह, हलिश गेंदले, अमित बारले, स्वारथ लाल ध्रुव, दीपक ठाकुर, शिवशंकर गोयल की अहम भुमिका रही।

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