रायपुर : सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के सख्ती से पालन के निर्देश राज्यभर के अधिकारियों को जारी किए गए हैं।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर दोपहिया वाहन चलाते या उस पर सवारी करते समय चार वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यह प्रावधान मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत लागू है।
अधिकारियों ने साफ किया कि यह नियम केवल चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों पर भी समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोटों से बचाव के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है, बशर्ते उसे सही तरीके से पहना और बांधा जाए।
कानून में कुछ सीमित छूट भी दी गई है, जैसे पगड़ी पहनने वाले सिखों के लिए। वहीं चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय तय करने का अधिकार संबंधित प्राधिकरणों को दिया गया है।
इसके साथ ही विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 138(4)(f) को भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत वाहन निर्माता या डीलर को दोपहिया वाहन की बिक्री के समय भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बिना हेलमेट दिए वाहन की डिलीवरी करने पर शोरूम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डी. रविशंकर ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रवर्तन केवल सड़क पर ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हेलमेट नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।
परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि सख्ती के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को हेलमेट न पहनने के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके—खासकर पीछे बैठने वाले यात्रियों को, जो अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं।
सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का प्रमुख कारण सिर में गंभीर चोटें होती हैं, जिनमें हेलमेट का उपयोग न करना बड़ा कारण है। विभाग को उम्मीद है कि इस सख्त नियम और जागरूकता अभियान से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कमी आएगी।

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