अज्ञेय नगर के बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट में पहुंच मार्ग और EWS-LIG गणना को लेकर भी आपत्तियां; जांच समिति ने नंबरिंग त्रुटि की दलील नहीं मानी
रायपुर/बिलासपुर : बिलासपुर के अज्ञेय नगर स्थित बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई अनियमितताओं पर नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय ने कड़ा कदम उठाते हुए मेसर्स अनंत रियल्टी की विकास अनुज्ञा निरस्त कर दी है। संस्था के भागीदार नमन गोयल के माध्यम से जारी विकास अनुज्ञा क्रमांक 1456 को छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहृत किया गया है।
यह विकास अनुज्ञा 25 जून 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर की ओर से इसे निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया। संस्था को अपना पक्ष और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
सुनवाई के बाद जांच समिति ने की पड़ताल
संस्था को 31 जुलाई 2026 को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इस दौरान अनंत रियल्टी ने जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद नमन गोयल 7 अगस्त को उपस्थित हुए और अपना जवाब तथा दस्तावेज प्रस्तुत किए।
जांच समिति ने मामले की पड़ताल के बाद 24 अगस्त को संस्था की ओर से दिए गए जवाब और दस्तावेजों का परीक्षण किया। अंतिम आदेश में दो प्रमुख विसंगतियों को दर्ज किया गया है।
पूर्व स्वीकृत अभिन्यास की जमीन को पहुंच मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल
पहला मामला प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पहुंच मार्ग से संबंधित है।
जांच समिति के अनुसार, जिस जमीन का इस्तेमाल पहुंच मार्ग के तौर पर किया जा रहा था, वह पहले से स्वीकृत अभिन्यास का हिस्सा थी और सामान्य सार्वजनिक मार्ग नहीं थी।
समिति ने माना कि इस जमीन को नए विकास में शामिल करने से पहले पुराने स्वीकृत अभिन्यास में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जाना जरूरी था। आदेश के मुताबिक, यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
60 की अनुमति, नक्शे में 90 प्रकोष्ठों का प्रावधान
दूसरी और महत्वपूर्ण विसंगति प्रोजेक्ट में प्रस्तावित आवासीय प्रकोष्ठों की संख्या को लेकर सामने आई।
विकास अनुज्ञा में 15 ब्लॉक प्रस्तावित थे। प्रत्येक ब्लॉक में चार तल और प्रत्येक तल पर एक प्रकोष्ठ के हिसाब से कुल 60 प्रकोष्ठ प्रस्तावित किए गए थे।
लेकिन स्वीकृत मानचित्र में कुछ स्थानों पर छह तल दर्शाए गए। इस हिसाब से प्रकोष्ठों की संख्या बढ़कर 90 हो जाती है।
अंतिम आदेश के अनुसार, इस अंतर का असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए निर्धारित प्रकोष्ठों की गणना पर भी पड़ता है।
अनंत रियल्टी ने बताई नंबरिंग की गलती
अनंत रियल्टी की ओर से इस अंतर को उसके सलाहकार द्वारा की गई लिपिकीय नंबरिंग त्रुटि बताया गया।
हालांकि, जांच समिति ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। समिति ने कहा कि स्वीकृति से पहले अभिन्यास पर आवेदक के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे में स्वीकृत नक्शे में दर्ज विवरण की जिम्मेदारी से संस्था को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता।
जांच के बाद संचालनालय ने संस्था के जवाब को असंतोषजनक माना और विकास अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर अनुमति निरस्त कर दी।
आर्किटेक्ट, पार्किंग और ओपन स्पेस पर भी सवाल
जांच प्रक्रिया से परिचित उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं की पड़ताल के दौरान आर्किटेक्ट की वैधता, EWS/LIG दायित्वों से संबंधित शपथ-पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, पार्किंग और ओपन स्पेस से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठे।
सूत्रों ने यह भी दावा किया कि स्वीकृतियां प्राप्त करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कथित तौर पर छिपाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने की आशंका सामने आई।
हालांकि, ये अतिरिक्त आरोप तीन पृष्ठ के अंतिम निरस्तीकरण आदेश में स्वतंत्र निष्कर्ष के रूप में दर्ज नहीं हैं। इसलिए इन्हें आधिकारिक सूत्रों के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इन्हें अंतिम आदेश द्वारा स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
कई विभागों को भेजी गई आदेश की प्रति
विकास अनुज्ञा निरस्त करने के अंतिम आदेश की प्रतियां आवास एवं पर्यावरण विभाग, बिलासपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG RERA), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश और उप पंजीयक सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं।
मामले में सामने आई कार्रवाई से स्वीकृत अभिन्यास, भवन मानचित्र और EWS-LIG प्रावधानों के अनुपालन को लेकर भी सवाल उठे हैं।

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