संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने जारी किया आदेश, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई
मुंगेली। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने में लापरवाही और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामले में मुंगेली जिले के एक शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने 4 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर शासकीय प्राथमिक विद्यालय नवागांव (घु.) में पदस्थ शिक्षक संतोष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर की गई है।

विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप
जारी निलंबन आदेश के अनुसार, शिक्षक संतोष कुमार यादव को स्काउट गाइड शाखा के कक्ष क्रमांक 268 में प्रति सप्ताह दो दिवस उपस्थित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित जानकारी तैयार करने और उसे जिला कार्यालय के आरटीआई प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा स्काउट गाइड से संबंधित वित्तीय अभिलेखों एवं कैशबुक के संधारण का दायित्व भी सौंपा गया था।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा में संबंधित शिक्षक द्वारा आवश्यक जानकारी एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचा मामला
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण आवेदकों को कलेक्टर जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन और सुशासन तिहार में शिकायत एवं आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति निर्मित हुई। इससे विभाग की छवि प्रभावित होने की बात भी आदेश में कही गई है।
सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने शिक्षक के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुंगेली निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग में कार्रवाई को लेकर चर्चा
आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने और जानकारी प्रस्तुत करने में हुई देरी को लेकर की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली, संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक और शिक्षक को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।

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