धान खरीदी में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: मुंगेली के जिला खाद्य अधिकारी निलंबित


मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिला मुंगेली के खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए की गई है।

राज्य शासन द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, श्री डड़सेना पर धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, मिलर उठाव की प्रभावी निगरानी नहीं करना, खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण नहीं करना, तथा केंद्रों से उठाए जा रहे धान की समय-समय पर जांच न करने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। इन कृत्यों को कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत यह निलंबन किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान श्री डड़सेना का मुख्यालय संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

धान खरीदी जैसे संवेदनशील और किसानों के हित से सीधे जुड़े कार्य में लापरवाही को शासन ने गंभीरता से लेते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को प्रदेश में धान खरीदी प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और अनुशासित बनाने की दिशा में एक कड़ा कदम माना जा रहा है।


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