दुर्ग। जिले में सूदखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पदमनाभपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक सूदखोर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 चेकबुक, इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस जब्त किया है।
यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस के अनुसार, दिनांक 27 जनवरी 2026 को थाना पदमनाभपुर में एक पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी हरीश पारख से 1 लाख 60 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी द्वारा इस रकम पर 10 प्रतिशत मासिक ब्याज वसूला जा रहा था और समय पर भुगतान न होने पर राशि को दोगुना करने की धमकी दी जाती थी। पीड़ित ने अब तक आरोपी को 3 लाख 20 हजार रुपये मूलधन व ब्याज के रूप में चुका दिए थे।
इसके बावजूद आरोपी ने अवैध तरीके से पीड़ित से स्टेट बैंक के 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए और 22 लाख रुपये की मांग करने लगा। आरोपी द्वारा लगातार धमकी और अवैध वसूली से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 89/2026 धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं 4 कर्जा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी हरीश पारख को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया।
पुलिस ने 29 जनवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण:
नाम: हरीश पारख
पिता: स्व. मोहनलाल पारख
उम्र: 60 वर्ष
पता: HIG-1/79, न्यू बोरसी, दुर्ग
पुलिस का कहना है कि जिले में सूदखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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