नई दिल्ली: फरार आरोपियों को लेकर अग्रिम जमानत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को साफ निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो आरोपी कानून से बचते हुए फरार हो जाते हैं, उन्हें आमतौर पर अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक फरार आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी। साथ ही, हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट को उसी दिन जमानत देने का निर्देश देने पर भी नाराज़गी जताई गई।
फरार व्यक्ति को अग्रिम जमानत क्यों नहीं?
फैसला लिखते हुए जस्टिस बिश्नोई ने कहा,
“फरार व्यक्ति सामान्यतः अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होता। हालांकि, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में—जहां एफआईआर, केस डायरी और रिकॉर्ड देखने पर प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता—तभी अग्रिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।”
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों के ट्रायल के बाद बरी हो जाने के आधार पर फरार आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब उसने जांच में सहयोग नहीं किया हो और उसकी वजह से ट्रायल में देरी हुई हो।
‘गलत संदेश जाता है’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरार आरोपियों को अग्रिम जमानत देना एक खतरनाक मिसाल बनाता है। इससे यह संदेश जाता है कि कानून का पालन करते हुए ट्रायल का सामना करने वाले सह-आरोपी गलत थे, जबकि कानून से बचने वाले बिना सजा के निकल सकते हैं। अदालत ने चेताया कि ऐसा रुख लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है।
आगे क्या?
शीर्ष अदालत ने संबंधित आरोपी को चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने और रेगुलर बेल के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कानून से भागना किसी भी तरह से राहत पाने का आधार नहीं बन सकता और अग्रिम जमानत कोई ढाल नहीं है, खासकर फरार आरोपियों के लिए।

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